प्रदूषणरहित एमएसएमई लगाने की अर्जियों पर फैसला करे टीटीजेड प्राधिकरण : उच्चतम न्यायालय

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 03-09-2026
TTZ authority should decide on applications for setting up pollution-free MSMEs: Supreme Court
TTZ authority should decide on applications for setting up pollution-free MSMEs: Supreme Court

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह ताजमहल के आसपास के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में प्रदूषणरहित सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना से संबंधित लंबित आवेदनों पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) के परामर्श से कार्रवाई करे।
 
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि एमएसएमई स्थापित करने के प्रस्तावों पर संचयी प्रभाव आकलन (सीआईए) रिपोर्ट टीटीजेड प्राधिकरण को सौंप दी गई है।
 
पीठ ने निर्देश दिया कि प्रदूषणरहित उद्योग स्थापित करने की अर्जियों पर विचार करते समय टीटीजेड प्राधिकरण शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त सीईसी और एनईईआरआई को प्रक्रिया में शामिल करे।