श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को यहां गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) के प्रमुख और पहलगाम हमले के कथित मुख्य साजिशकर्ता सज्जाद अहमद शेख की संपत्ति कुर्क कर ली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक छद्म संगठन है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अप्रैल 2022 में सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल को आतंकवादी घोषित किया था और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा था।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, “आतंकवादी नेटवर्क और उनके सहायक ढांचों को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, श्रीनगर पुलिस ने शहर के एचएमटी इलाके में रोज एवेन्यू स्थित 15 मरला भूमि पर निर्मित तीन मंजिला आवासीय इमारत को कुर्क किया है।”
प्रवक्ता के मुताबिक, राजस्व रिकॉर्ड और तहसीलदार सेंट्रल, शाल्टेंग, श्रीनगर से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के हिसाब से संपत्ति की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये है और इसका मलिकाना हक गुलाम मोहम्मद शेख के पास है, जो आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल का पिता है।
प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि, संपत्ति आतंकवादी के पिता के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन जांच से पता चला है कि गुल इसमें सक्रिय हिस्सेदार है।
उन्होंने बताया, “परिमपोरा पुलिस थाने में यूएपीए की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 235/2022 के संबंध में संपत्ति की कुर्की की गई है।”
प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई यूएपीए की धारा-25 के तहत की गई है, जो अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार देती है।
प्रवक्ता ने बताया कि कुर्की संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई।