नई दिल्ली
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग लोगों द्वारा जमा किए जाने वाले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में बदलाव किया है।
SSC ने एक बयान में कहा कि यह कदम 16 अक्टूबर, 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्पावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (DEPwD) की गाइडलाइंस के मुताबिक है।
DEPwD के निर्देशों के अनुसार, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अब "फॉर्म V - सर्टिफिकेट ऑफ़ डिसेबिलिटी (एकल डिसेबिलिटी के लिए)" और "फॉर्म VI – सर्टिफिकेट ऑफ़ डिसेबिलिटी (एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी के लिए)" के तौर पर कैटेगरी में बांटा जाएगा।
ये अपडेटेड फॉर्मेट पिछले तीन फॉर्म (फॉर्म V, फॉर्म VI, और फॉर्म VII) की जगह लेंगे, जिनका इस्तेमाल कमीशन द्वारा पहले जारी किए गए अलग-अलग नोटिफिकेशन में किया गया था।
बयान में कहा गया, "कमीशन ने यह तय किया है कि जिन सभी परीक्षाओं के नोटिस 16.10.2024 के बाद जारी किए गए थे और भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनके लिए उम्मीदवार अपना विकलांगता प्रमाणपत्र या तो बदले हुए फ़ॉर्मेट (DEPwD के 16.10.2024 के नोटिफ़िकेशन के अनुसार फ़ॉर्म V और फ़ॉर्म VI) में या पहले के फ़ॉर्मेट में जमा कर सकते हैं।"
SSC केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, जिसका मुख्य काम अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में नॉन-गजटेड पदों के लिए चयन करना है।