आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर की एक विशेष एनआईए अदालत ने अमेरिका स्थित कश्मीरी ‘लॉबिस्ट’ और दोषी करार दिए जा चुके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फई से संबंधित जमीन को तत्काल कुर्क करने का मंगलवार को आदेश दिया।
बडगाम जिले के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश याह्या फिरदौस ने वडवान और चट्टाबुघ नामक दो गांवों में 1.5 कनाल (लगभग 8,100 वर्ग फुट) से अधिक भूमि को जब्त करने की अनुमति दी।
अदालत ने बडगाम के जिलाधिकारी को राजस्व और पुलिस अधिकारियों की सहायता से संपत्ति का "तत्काल" कब्जा लेने का निर्देश दिया।
सहायक लोक अभियोजक मोहम्मद इकबाल राठेर ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85) के तहत फई की संपत्ति कुर्क करने का अनुरोध करते हुए अर्जी दायर की थी जिसके बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।
मूल रूप से बडगाम निवासी फई को इस वर्ष अप्रैल में अदालत ने "भगोड़ा" घोषित कर दिया था, क्योंकि उसने पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी 30 दिन के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2020 में मामला दर्ज किया गया था।