ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के दावे को गलत बताया, स्पीकर के पास माइक बंद करने का बटन नहीं है

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 12-03-2026
"Speaker does not have button to switch off mic": Om Birla rubbishes claim by Opposition MPs

 

नई दिल्ली 
 
स्पीकर को हटाने पर वोटिंग फेल होने के बाद पहली बार बोलते हुए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि स्पीकर ने किसी भी MP के भाषण के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद किया था, और इस दावे को गलत बताया कि कुछ सदस्यों, खासकर विपक्ष के सांसदों को चर्चा के दौरान बोलने की इजाजत नहीं थी।
 
बिरला ने लोकसभा में अपने बयान के दौरान कहा, "कुछ सदस्यों ने यह भी मुद्दा उठाया कि विपक्ष के MPs के माइक्रोफोन बंद कर दिए गए थे। मैंने यह पहले भी कहा है। चेयर के पास माइक चालू या बंद करने के लिए कोई बटन नहीं होता है। यहां तक ​​कि विपक्ष के MPs भी यह जानते हैं जब वे इस चेयर पर बैठकर काम करते हैं। जिसे भी उस समय बोलने की इजाजत दी जाती है, उसका माइक चालू कर दिया जाता है।"
 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन का कोई भी सदस्य नियमों और कार्यवाही से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन नियमों को लागू करना स्पीकर का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, "सदन का कोई भी सदस्य सदन के नियमों और कार्यवाही से खुश या नाखुश हो सकता है, लेकिन नियमों को लागू करना मेरी ज़िम्मेदारी और कर्तव्य है।" कुछ सांसदों को बाकी सत्र के लिए सस्पेंड करने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए, बिरला ने कहा कि उन्होंने हमेशा सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए काम किया है। 
 
उन्होंने आगे कहा, "जब भी कोई सदस्य सदन की गरिमा पर हमला करता है, तो मुझे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं।" संविधान के आर्टिकल 105 के बारे में बोलते हुए, जो संसद में बोलने की आज़ादी की गारंटी देता है, स्पीकर ने कहा कि बोलने की आज़ादी एक बुनियादी अधिकार है, लेकिन यह सदन के नियमों और परंपराओं से चलता है। उन्होंने कहा, "सदन के एक सदस्य ने आर्टिकल 105 के तहत संसद में बोलने की आज़ादी का ज़िक्र किया था। भले ही हमें संसद में बोलने की आज़ादी है, लेकिन यह सदन के नियमों और परंपराओं से चलता है।" स्पीकर बिरला ने यह भी दोहराया है कि वह अपनी ड्यूटी सही और निष्पक्ष तरीके से करेंगे, और इस बात पर ज़ोर दिया कि संसद के निचले सदन के हर सदस्य, चाहे वह मंत्री हो या विपक्ष का MP, को नियमों के मुताबिक बोलने का अधिकार है।
 
उन्होंने कहा, "आजाद भारत के संसदीय इतिहास में तीसरी बार, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मैंने हमेशा यह पक्का करने की कोशिश की है कि सदन में हर सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के अंदर मुद्दों पर अपनी राय रखे।"
 
कांग्रेस के कई नेताओं और शिवसेना MP संजय राउत समेत कई विपक्षी MPs ने आरोप लगाया था कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तो उनका माइक्रोफ़ोन बंद कर दिया गया था। यह आरोप उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से विपक्षी MPs बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए।
 
गुरुवार को बिरला के लोकसभा में लौटने पर विरोध और भारी नारेबाजी हुई। उन्होंने INDIA ब्लॉक के MPs से प्रश्नकाल के दौरान सदन को आसानी से चलने देने की अपील की।
 
उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वॉयस वोट से खारिज होने के बाद ओम बिरला स्पीकर के तौर पर लोकसभा लौटे।