न्यायालय ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को रखा बरकरार

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 26-09-2025
SC upholds JSW Steel's resolution plan for Bhushan Power & Steel Ltd
SC upholds JSW Steel's resolution plan for Bhushan Power & Steel Ltd

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 उच्चतम न्यायालय ने कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को शुक्रवार को बरकरार रखा.
 
प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की विशेष पीठ ने 11 अगस्त को याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
 
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘ हमें अपीलों में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है.
 
साथ ही अदालत ने बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों और कुछ लेनदारों की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया.
 
प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने 31 जुलाई को अपने दो मई के फैसले को वापस ले लिया था जिसमें बीपीएसएल के परिसमापन का निर्देश दिया गया था और जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना को रद्द कर दिया गया था.
 
पीठ ने लेनदारों की समिति (सीओसी), समाधान पेशेवर और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आचरण की आलोचना करते हुए इसे दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का ‘‘घोर उल्लंघन’’ करार दिया था.
 
इससे पहले, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बीपीएसएल के लिए आवेदक जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की समाधान योजना को अवैध और आईबीसी का उल्लंघन करार देते हुए खारिज कर दिया था.