SC to hear Congress leader Meenakshi Natarajan's plea against rejection of Rajya Sabha nomination tomorrow
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट कल कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उनके राज्यसभा नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जस्टिस पीके मिश्रा और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने इसे सचमुच ज़रूरी मामला बताते हुए या तो जल्द सुनवाई की तारीख तय करने या एक लाइन का अंतरिम आदेश देने की मांग की। इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की।
सिंघवी ने तर्क दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी न देने के आरोप में नटराजन का नामांकन गलत तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "उनके खिलाफ सिर्फ़ समन जारी हुआ था, मामले का संज्ञान भी नहीं लिया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया।" याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर-कानूनी, मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। इसमें उनके नामांकन पत्र खारिज करने के फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है।
इससे पहले बुधवार को, कांग्रेस के दस सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। यह मुलाकात मध्य प्रदेश से पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने के संबंध में थी। कांग्रेस सांसद और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि नटराजन का नामांकन खारिज करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला "गलत" और 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम' के प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला अभी संज्ञान लेने के चरण तक भी नहीं पहुंचा है।
सिंघवी ने तर्क दिया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन उस चरण से बहुत पहले ही खारिज कर दिया गया, जिस पर कानून के तहत जानकारी का खुलासा करना ज़रूरी होता है।
कांग्रेस ने नामांकन पत्र खारिज किए जाने को बीजेपी के लिए राज्यसभा की तीनों सीटें हासिल करने की "राजनीतिक साजिश" के तौर पर देखा, जबकि सत्ताधारी पार्टी ने ज़रूरी जानकारी का खुलासा न करने को लेकर नटराजन पर सवाल उठाए।