आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है। लोकभवन के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।
एक बयान के अनुसार बागडे ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पूर्व मंत्री महेश जोशी के विरुद्ध धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है।
बयान के मुताबिक बागडे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते महेश जोशी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) से जुड़े कथित धनशोधन मामले में पूछताछ के बाद जोशी को 24 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया था।
जोशी की गिरफ्तारी राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा आठ अगस्त 2023 को दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत की गई थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।