2022 मानहानि मामले में राहुल गांधी को लखनऊ की अदालत से जमानत मिली

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 15-07-2025
Rahul Gandhi granted bail by Lucknow court in 2022 defamation case
Rahul Gandhi granted bail by Lucknow court in 2022 defamation case

 

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, को मंगलवार को लखनऊ की एक एमपी-एमएलए अदालत ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के जवानों से संबंधित उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़े मानहानि के एक मामले में ज़मानत दे दी।
 
राहुल गांधी के वकील मोहम्मद यासिर अब्बासी ने एएनआई को बताया, "राहुल गांधी आज लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए। हमने ज़मानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने 20,000 रुपये के दो मुचलके जमा करने की शर्त पर स्वीकार कर लिया।"
 
पिछली सुनवाइयों में गांधी की अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर, वकील ने कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष उचित तर्क प्रस्तुत किया था, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की ज़िम्मेदारियों का हवाला दिया गया था।
 
 उन्होंने आगे कहा, "अदालत ने हमारे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, यही वजह है कि उनके खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई वारंट जारी नहीं किया गया और समन जारी होने पर वह अदालत में पेश हुए।"
मानहानि का यह मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है।
 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से भारतीय सेना के जवानों का अपमान हुआ है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह टिप्पणी मानहानिकारक थी और सशस्त्र बलों के जवानों का मनोबल गिराने की क्षमता रखती थी।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए, अदालत ने मामले में गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था।
मामले की अगली सुनवाई अब 13 अगस्त, 2025 को निर्धारित की गई है।