डांस बारों पर सख्ती की तैयारी, कानून में होगा संशोधन

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 30-06-2026
Preparations for strict action against dance bars, law to be amended
Preparations for strict action against dance bars, law to be amended

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी। इसका मकसद उन कमियों को दूर करना है जिनका फायदा उठाकर डांस बार चलाने वाले सख्त नियमों से बच निकलते हैं।

फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बताया कि प्रस्तावित संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान केवल डांस बार से जुड़े नियमों के तहत ही लाइसेंस ले सकें, जिनमें सख्त शर्तें तय की गई हैं।
 
उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा कानून की कमियों का फायदा उठाकर कुछ संचालक डांस बार कानून के बजाय किसी दूसरे कानून के तहत लाइसेंस ले लेते हैं। हम एक संशोधन ला रहे हैं ताकि ऐसे लाइसेंस केवल संशोधित मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत ही जारी किए जा सकें। वे कमियां ढूंढ़ते रहते हैं और हम उन्हें दूर करते रहते हैं।’’
 
मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा ठाणे जिले में चल रहे डांस बार के मुद्दे पर उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
 
उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे संस्थानों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए डांस बार कानून के तहत कई शर्तें लागू की हैं।
 
तेज़ आवाज वाले वाद्य उपकरण और ध्वनि प्रदूषण को लेकर जताई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि मौजूदा ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत अनुमति दी जाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
 
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विधि एवं न्याय विभाग के साथ परामर्श करके कानून में इस संबंध में एक संशोधन के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले डांस बार के लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिए जाएं।