"ज़मीन का मालिकाना हक PWD और MCD के पास है": तुर्कमान गेट डिमोलिशन ड्राइव केस के याचिकाकर्ता

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 07-01-2026
"Ownership of land lies with PWD and MCD": Turkman Gate demolition drive case petitioner

 

नई दिल्ली 
 
दिल्ली के तुर्कमान गेट डिमोलिशन ड्राइव मामले में याचिकाकर्ता, प्रीत सिरोही ने बुधवार को कहा कि जब उन्होंने दरगाह इलाही कॉम्प्लेक्स पर रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि पब्लिक ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स और अवैध निर्माण हैं।
 
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ज़मीन का मालिकाना हक PWD और MCD के पास है। सिरोही ने ANI को बताया, "जब मैंने दरगाह इलाही कॉम्प्लेक्स पर रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि पब्लिक ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स और अवैध निर्माण हैं। ज़मीन का मालिकाना हक PWD और MCD के पास है।"
 
दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, MCD ने बुधवार को 7 जनवरी, 2025 की सुबह हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान के पास, तुर्कमान गेट, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण वाले इलाके में डिमोलिशन ड्राइव चलाया।
 
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा तुर्कमान गेट पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास चलाए गए डिमोलिशन ड्राइव के दौरान पत्थरबाज़ी की घटना के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है।
पुलिस के अनुसार, कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को गिराने के लिए जब पुलिस और MCD अधिकारी JCB के साथ तुर्कमान गेट पहुंचे, तो लगभग 25-30 लोगों ने उन पर पत्थर फेंके।
 
इस घटना में पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP), निधिन वलसन ने बताया कि उनका पास के अस्पताल में इलाज किया गया है।
 
डिमोलिशन ड्राइव से पहले, शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों और अन्य स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के साथ कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स की गईं। सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मधुर वर्मा के अनुसार, सभी संभावित निवारक और विश्वास-निर्माण उपाय किए गए।
 
हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि "कुछ शरारती तत्वों" ने पत्थर फेंककर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की, और स्थिति को "मापी हुई और न्यूनतम बल के इस्तेमाल" से तुरंत कंट्रोल में कर लिया गया।