आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में डोमिनोज के एक आउटलेट को बंद करने का आदेश दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने की व्यवस्था में पर्याप्त अलगाव नहीं पाया गया। अधिकारियों के अनुसार, जरूरी सुधार किए जाने और दोबारा जांच में व्यवस्था संतोषजनक पाए जाने के बाद ही आउटलेट को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बुधवार को बताया कि संबंधित आउटलेट तांबेश्वर नगर में स्थित है। सोमवार देर शाम एक शिकायत के बाद यहां निरीक्षण किया गया था।
भोजन की तैयारी में मिली कमी
अधिकारियों के मुताबिक, आउटलेट में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते थे। हालांकि, दोनों के लिए अलग-अलग बर्तनों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन व्यवस्था में पर्याप्त अलगाव नहीं था। इससे एक तरह के भोजन के तत्व दूसरे में मिल जाने यानी क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा पैदा हो सकता था।
यह शिकायत धर्मेंद्र सिंह जनसेवक के नेतृत्व वाले एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने की थी।
सुधार के बाद ही मिलेगी अनुमति
खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत आउटलेट के प्रबंधक को सुधार संबंधी नोटिस जारी किया है। प्रबंधन को कमियों को दूर करने के बाद विभाग में अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके बाद अधिकारी दोबारा निरीक्षण करेंगे।
फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मंग्लिक ने बताया कि अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्र किए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था।
फिलहाल आउटलेट का संचालन तब तक बंद रहेगा, जब तक आवश्यक सुधार पूरे नहीं हो जाते और विभाग की जांच में व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई जाती।