आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
महाराष्ट्र में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने ऐप-आधारित टैक्सी सेवा देने वाले ओला, उबर और रैपिडो की मूल कंपनियों को मुंबई महानगर क्षेत्र में बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए अस्थायी लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी है और 1.5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 15 रुपये तय किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
एसटीए की बैठक के विवरण के अनुसार, इस शर्त पर मंजूरी दी गई है कि ये कंपनियां 'महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम 2025' में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हुए एक महीने के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगी.
ओला, उबर और रैपिडो की मूल कंपनियों क्रमशः एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दे दी गई है.
पिछले दो महीनों में, परिवहन विभाग को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए चार आवेदन प्राप्त हुए लेकिन उसने केवल तीन कंपनियों के लिए ही अस्थायी लाइसेंस स्वीकृत किए.
एसटीए ने बाइक टैक्सी सेवा के संचालन के लिए आवश्यक नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहने के कारण 'स्मार्ट-राइड' के आवेदन को अस्वीकार कर दिया.
राज्य सरकार ने शासकीय आदेश (जीआर) के माध्यम से चार जुलाई, 2025 को "महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025" को लागू किया.
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि एसटीए ने बाइक टैक्सियों के लिए 1.5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 15 रुपये करने की मंजूरी दे दी है.
अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों को इस सेवा के लिए 10.27 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा.
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य परिवहन सचिव संजय सेठी की अध्यक्षता में एसटीए ने 18 अगस्त को हुई बैठक में किराए को मंजूरी दी और ये पूरे राज्य में लागू होगा.
परिवहन प्राधिकरण ने किराया तय करने के लिए खटुआ पैनल के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, जिसे ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के भाड़े तय करने में भी लागू किया जाता है.
प्राधिकरण ने एक वर्ष बाद बाइक टैक्सी के किराये की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है.