26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की अर्जी पर NIA ने मांगा समय, कोर्ट ने 25 जुलाई तक सुनवाई टाली

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 15-07-2025
NIA sought time on the application of 26/11 Mumbai terror attack accused Tahawwur Rana, court postponed the hearing till July 25
NIA sought time on the application of 26/11 Mumbai terror attack accused Tahawwur Rana, court postponed the hearing till July 25

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की अर्जी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। राणा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसे अपने परिवार से नियमित फोन पर बातचीत की अनुमति दी जाए। हालांकि, तिहाड़ जेल प्रशासन पहले ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया अदालत में पेश कर चुका है.
 
विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई के लिए निर्धारित की है. इस बीच, अदालत ने राणा द्वारा दायर एक और याचिका पर राहत दी है, जिसमें उसने तिहाड़ जेल में बिस्तर और गद्दा उपलब्ध कराने की मांग की थी। जेल प्रशासन ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा था कि जेल नियमों के अनुसार, केवल 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के कैदियों को बिस्तर दिया जा सकता है, जबकि राणा की उम्र फिलहाल 64 वर्ष 6 महीने है. राणा के वकील ने यह तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की उम्र भले ही 65 से कुछ कम हो, लेकिन उन्हें गंभीर चिकित्सकीय समस्याएं हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने राणा को बिस्तर और गद्दा मुहैया कराने का आदेश दिया।
 
NIA ने कोर्ट को यह भी बताया कि तहव्वुर राणा की पूरी मेडिकल हिस्ट्री जेल प्रशासन को सौंप दी गई है. गौरतलब है कि 9 जुलाई को एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ 26/11 मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें गिरफ्तारी मेमो, जब्ती के दस्तावेज़ और अन्य प्रक्रियात्मक साक्ष्य शामिल थे। इस मामले में पहले मुख्य चार्जशीट दिसंबर 2011 में दाखिल की जा चुकी है. अब राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी गई है.
 
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तहव्वुर राणा को परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दी थी। यह बातचीत जेल के वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में हुई थी और जेल नियमों के मुताबिक संचालित की गई थी.
 
एनआईए ने हाल ही में राणा के आवाज़ और हस्तलेखन के नमूने भी जुटाए हैं. एजेंसी ने कोर्ट में कहा था कि पूछताछ के दौरान राणा सहयोग नहीं कर रहे थे और बार-बार टालमटोल कर रहे थे, जिससे जांच में बाधा आ रही थी.
 
तहव्वुर राणा, जो कि पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई कारोबारी हैं, को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। वह 2008 में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए मुंबई आतंकी हमलों में कथित भूमिका के चलते आरोपी हैं. इन हमलों में 170 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे. अब इस हाई प्रोफाइल मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, जहां अदालत राणा की पारिवारिक संवाद से जुड़ी याचिका पर अंतिम फैसला ले सकती है.