नव केरल सदस मामला: पूर्व मुख्यमंत्री के बंदूकधारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 06-06-2026
Nava Kerala Sadas case: Verdict reserved on anticipatory bail plea of ​​former CM's gunmen
Nava Kerala Sadas case: Verdict reserved on anticipatory bail plea of ​​former CM's gunmen

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
केरल के अलप्पुझा की एक अदालत ने दिसंबर 2023 में नव केरल सदस कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले से संबंधित मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तीन बंदूकधारियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
 
संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की घोषणा की थी।
 
हमले में अलप्पुझा से वर्तमान विधायक एडी थॉमस सहित दो लोग घायल हुए थे।
 
इस घटनाक्रम के बाद, अनिल कुमार एस, संदीप एस, शैजू वी के, अरुण आर और विपिन वीवी ने अलप्पुझा जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कीं।
 
अलप्पुझा जिला सह सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस ने शनिवार को अभियोजन पक्ष और आरोपी के वकील की दलीलें सुनीं।
 
अदालत ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित हमले से संबंधित वीडियो भी देखे, जिनमें पुलिस के एक फोटोग्राफर द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज और घटनास्थल पर मौजूद गवाहों द्वारा बनाई गई वीडियो शामिल थीं।
 
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का आरोप जोड़ा गया है।
 
बचाव पक्ष ने अतिरिक्त आरोप को शामिल करने पर आपत्ति जताई और दलील दी कि घटना के समय आरोपी अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।
 
अदालत ने बहस के बाद नौ जून के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
 
 
प्रादेशिक अलप्पुझा