Karnataka FDA orders suspension of food licences over online sale of Datura seeds, fruits
बेंगलुरु (कर्नाटक)
कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उनसे जुड़े विक्रेताओं के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को अगले आदेश तक सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इन पर इंसानों के खाने के लिए धतूरे के फल और बीज ऑनलाइन बेचने और दिखाने का आरोप है। विभाग ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि उसे पता चला है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज बिक्री के लिए दिखाए जा रहे थे और उन्हें खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के तहत बेचा जा रहा था।
विभाग ने कहा कि धतूरे में ज़हरीले गुण होते हैं और इसके फल और बीज खाने से इंसानों की सेहत पर गंभीर बुरा असर पड़ सकता है। विभाग ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए खाने या इंसानों के सेवन के लिए धतूरे के फल और बीज बेचना, बांटना, बिक्री के लिए दिखाना या उनका प्रचार करना सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के नज़रिए से गंभीर चिंता का विषय है।
इसके बाद, केंद्र और राज्य के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म और उनसे जुड़े विक्रेताओं के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें। संबंधित खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि वे खाने या इंसानों के सेवन के लिए धतूरे के फल और बीज की बिक्री, वितरण या बिक्री के लिए दिखाने से जुड़ी सभी ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापनों और प्रचार गतिविधियों को तुरंत हटा दें या बंद कर दें।
उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे भविष्य में इंसानों के सेवन के लिए इन उत्पादों को बिक्री के लिए न दिखाएं और न ही किसी भी तरह से इन्हें बेचें या बांटें। इन निर्देशों के तहत, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और इसके तहत बने नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खाद्य लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा कि तुरंत अनुपालन रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए, जिसके बाद संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देने के बाद सस्पेंशन हटाने के सवाल पर अलग से विचार किया जाएगा।
संबंधित राज्य और केंद्र के नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित ऑनलाइन संस्थाओं को उत्पाद सप्लाई करने वाले प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन को तुरंत सस्पेंड करें। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त ने सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के हित में सख्ती से और तुरंत इन निर्देशों का पालन करें।