जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट: उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए 12 आरोपियों का विवरण

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 21-07-2025
July 2006 Mumbai train blasts: Details of the 12 accused acquitted by the High Court
July 2006 Mumbai train blasts: Details of the 12 accused acquitted by the High Court

 

मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई, 2006 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोट मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किए गए 12 लोगों को सोमवार को बरी कर दिया।
 
अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि आरोपी प्रतिबंधित ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) के सदस्य थे।
 
दोषी ठहराए गए और मृत्युदंड की सजा पाए आरोपियों की सूची इस प्रकार है:
 
1- कमाल अहमद अंसारी: 50 वर्ष की आयु में अपील की सुनवाई लंबित रहने के दौरान 2021 में उसकी मौत हो गई। अंसारी बिहार के मधुबनी जिले का निवासी था और उस पर पाकिस्तान में हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने का आरोप था। उस पर माटुंगा में हुए बम विस्फोट का भी आरोप था।
 
 
2- मोहम्मद फैसल रहमान शेख: ठाणे जिले के मीरा रोड निवासी 50 वर्षीय आरोपी पर मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने पाकिस्तान से धन प्राप्त किया, बम बनाए और एक बम ट्रेन में लगाया था।
 
3- एहतेशाम सिद्दीकी: 42 वर्षीय सिद्दीकी पर ट्रेनों की रेकी करने और मीरा-भायंदर में हुए बम विस्फोट को अंजाम देने का आरोप था।
 
4- नवीद हुसैन खान रशीद: सिकंदराबाद निवासी 44 वर्षीय रशीद विस्फोट के समय एक कॉल सेंटर में काम करता था और उस पर बम बनाने तथा बांद्रा में एक ट्रेन में विस्फोट के लिए बम लगाने का आरोप था। उसे सिकंदराबाद से ही गिरफ्तार किया गया था।
 
 
5-आसिफ खान बशीर खान: 52 वर्षीय खान पर बोरीवली में बम बनाने और विस्फोट करने के लिए बम लगाने में मदद करने का आरोप था। जलगांव निवासी सिविल इंजीनियर खान पर सिमी का प्रमुख सदस्य होने का भी आरोप था।
 
 
आजीवन कारावास की सजा पाने वाले आरोपियों की सूची:
 
 
1- तनवीर अहमद अंसारी: मुंबई के अग्रीपाड़ा के निवासी 50 वर्षीय अंसारी को पाकिस्तान में आतंकी शिविरों में जाने और ट्रेनों की रेकी करने का दोषी ठहराया गया था।
 
2- मोहम्मद शफी: 46 वर्षीय शफी पर हवाला रैकेट चलाने और विस्फोटों के लिए पाकिस्तान से धन जुटाने का आरोप था।
 
3- शेख मोहम्मद अली आलम: 55 वर्षीय आलम पर भारत में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों की मदद से उपनगरीय गोवंडी स्थित अपने घर में बम बनाने का आरोप था। उस पर सिमी का सदस्य होने का भी आरोप था।
 
 
4-मोहम्मद साजिद अंसारी: मीरा रोड निवासी 47 वर्षीय अंसारी पर बमों के लिए टाइमर खरीदने और उन्हें जोड़ने में मदद करने का आरोप था। अंसारी पर दो पाकिस्तानी नागरिकों को शरण देने का भी आरोप था।
 
5- मुजम्मिल रहमान शेख: इस मामले में सबसे कम उम्र के आरोपी 40 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेख पर पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने और लोकल ट्रेनों की रेकी करने का आरोप था।
 
शेख के भाई फैसल और राहिल भी इस मामले में आरोपी हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं गए।
 
ये दोनों इस साजिश के कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ता थे।
 
 
6- सुहैल महमूद शेख: 55 वर्षीय शेख पर पाकिस्तान में हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने और जिन ट्रेनों में बम लगाये गए थे उनकी रेकी करने का भी आरोप था।
 
 
7- जमीर रहमान शेख: 50 वर्षीय शेख पर षड्यंत्र रचने के लिए बैठकों में भाग लेने और पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करने का आरोप था।