अडानी मामला: जज का आदेश प्रक्रियात्मक, DOJ को मंजूरी की उम्मीद

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 29-06-2026
Judge's order in Adani Case a routine procedural step, DOJ likely to get court's approval: Raian Karanjawala
Judge's order in Adani Case a routine procedural step, DOJ likely to get court's approval: Raian Karanjawala

 

नई दिल्ली 
 
करनजावाला एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रायन एन. करनजावाला ने सोमवार को कहा कि अडानी मामले में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गारौफिस का हालिया आदेश अमेरिकी कानूनी सिस्टम के तहत एक सामान्य प्रक्रियात्मक ज़रूरत है और इसे कोई असामान्य घटना नहीं माना जाना चाहिए। ANI से बात करते हुए, करनजावाला ने कहा कि हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के पास यह तय करने का व्यापक अधिकार है कि मुकदमा जारी रखा जाए या वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे अदालत की मंज़ूरी लेनी होगी।
 
उन्होंने कहा, "यह सामान्य प्रक्रिया है। न्याय विभाग के पास यह तय करने का बहुत ज़्यादा अधिकार है कि उसे मुकदमा जारी रखना चाहिए या रोकना चाहिए। लेकिन वह ऐसा खुद नहीं कर सकता। उसे अदालत के पास जाना होगा और 'अदालत की मंज़ूरी' (leave of the court) लेनी होगी। ठीक यही यहाँ हो रहा है।" करनजावाला ने बताया कि अडानी ग्रुप उनकी फर्म का क्लाइंट है और गौतम अडानी उनके दोस्त हैं। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि वह अमेरिकी कानून के विशेषज्ञ नहीं हैं और उनकी राय कानूनी प्रक्रिया की उनकी समझ पर आधारित है। इस बारे में बात करते हुए कि क्या जज गारौफिस DOJ के अनुरोध को खारिज कर सकते हैं, करनजावाला ने कहा कि जज की भूमिका यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है।
 
उन्होंने कहा, "जज को यह सुनिश्चित करना होता है कि सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उनका अधिकार क्षेत्र सीमित है। ऐसे ज़्यादातर मामलों में, सरकारी वकील को मामला वापस लेने की अनुमति दी जाती है, अगर वह ऐसा करना चाहे।" उन्होंने कहा कि DOJ से और जानकारी मांगने का जज का फ़ैसला सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे कोई नकारात्मक राय ज़ाहिर नहीं होती। उन्होंने कहा, "DOJ की तरफ़ से किसी प्रतिक्रिया की ज़रूरत नहीं है। यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जज ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है और न्याय विभाग उन्हें उपलब्ध कराएगा।" करनजावाला ने यह भी कहा कि इस आदेश की वजह से कार्यवाही में कोई खास देरी होने की संभावना नहीं है।
उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि मामला कई महीने पीछे चला गया है। DOJ अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगा, और मामला सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा।"
 
इस बारे में बात करते हुए कि क्या अडानी ग्रुप या DOJ अपील दायर कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि अभी वह चरण नहीं आया है। उन्होंने कहा, "अपील का विकल्प हमेशा खुला रहता है, लेकिन अभी वह चरण नहीं आया है। फिलहाल, सभी को कोर्ट के उस फ़ैसले का इंतज़ार करना होगा जिसमें वह उसके सामने रखी गई जानकारी पर विचार करके अपना आदेश सुनाएगा।" इससे पहले, अमेरिकी ज़िला जज निकोलस गारौफ़िस ने न्याय विभाग (Justice Department) को निर्देश दिया था कि वे औपचारिक रूप से आरोप वापस लेने की अपनी याचिका के बारे में और विस्तार से जानकारी दें। जज गारौफ़िस ने कहा कि फ़ेडरल प्रॉसिक्यूटर की 18 मई की सूचना, जिसमें कहा गया था कि वे अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसमें मामले को वापस लेने के फ़ैसले का पर्याप्त कारण नहीं बताया गया था।
 
अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क में चल रहे कथित सिक्योरिटीज़ और वायर फ़्रॉड मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी के ख़िलाफ़ सभी आपराधिक आरोप स्थायी रूप से वापस लेने का फ़ैसला किया था। प्रॉसिक्यूटर इस नतीजे पर पहुँचे थे कि वे इन आरोपों को साबित नहीं कर सकते। अडानी ग्रुप का कहना रहा है कि उसके ख़िलाफ़ चल रहे मामले में गंभीर कमियाँ थीं। 24 जून, 2026 को कोर्ट को लिखे एक पत्र में कंपनी ने बताया कि ये लेन-देन गैर-अमेरिकी जारीकर्ताओं और उधारदाताओं द्वारा किए गए थे, जो इंग्लिश लॉ (English law) के तहत आते थे और 'मॉरिसन बनाम नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार अमेरिकी सिक्योरिटीज़ लॉ के दायरे से बाहर थे।
 
इसके अलावा, बचाव पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रिश्वत के आरोपों में कोई दम नहीं था। इसके समर्थन में भारत के एक पूर्व वरिष्ठ रेगुलेटरी अधिकारी की विशेषज्ञ गवाही का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि कथित भुगतान पारदर्शी रूप से की गई कीमत में कटौती थी, न कि कोई गैर-कानूनी प्रलोभन। अडानी ने यह भी बताया कि निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सभी बॉन्ड और लोन से जुड़ी देनदारियों को पूरा कर लिया गया है या वे अच्छी स्थिति में हैं।