सिंगापुर
सिंगापुर की एक कंपनी के भारतीय मूल के पूर्व स्वतंत्र निदेशक पर 2011 में एकीकृत जल एवं विद्युत परियोजना से संबंधित जानकारी नहीं देने को लेकर 90,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।
यहां की एक जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को हाइफ्लक्स कंपनी के राजशेखर कुप्पुस्वामी मित्ता पर यह जुर्माना लगाया।
सिंगापुर एक्सचेंज (एसजीएक्स) लिस्टिंग नियमों के तहत तुआस्प्रिंग एकीकृत जल और बिजली परियोजना से संबंधित जानकारी देने में कंपनी के विफल रहने के लिए उन्हें दोषी करार दिया गया था।
'द स्ट्रेट्स टाइम्स' की खबर के अनुसार, 68 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और सिंगापुर के स्थायी निवासी राजशेखर को पांच साल के लिए कंपनी के निदेशक के रूप में सेवा देने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।