डीयू ने डूसू चुनावों से पहले दीवारों का विरूपण रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 08-08-2025
DU issues guidelines to prevent defacement of walls ahead of DUSU elections
DU issues guidelines to prevent defacement of walls ahead of DUSU elections

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने आगामी डूसू चुनावों के लिए शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उम्मीदवारों के लिए एक लाख रुपये का बॉण्ड अनिवार्य कर दिया गया है वहीं विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर, दीवार पर लेखन, रैलियों, लाउडस्पीकर और रोड शो पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है.
 
डीयू के कुलसचिव विकास गुप्ता की ओर से जारी दिशानिर्देशों में छात्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विभागों से इसका सख्ती से पालन करने का आह्वान किया गया है। डीयू ने कहा कि ये दिशानिर्देश विभिन्न कानूनी प्रावधानों, अदालती आदेशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं.
 
विश्वविद्यालय ने विरूपण को रोकने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक लाख रुपये का बॉण्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि उम्मीदवार या उनके समर्थक विरूपण मानदंडों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी.
 
डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री ने दिशानिर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह दिशानिर्देश छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि निम्न आय वर्ग का कोई व्यक्ति नामांकन के लिए आवश्यक एक लाख रुपये का बॉण्ड नहीं भर सकता। इसलिए वे चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.”
 
छात्रों को शुरू से ही सचेत करने के लिए, विश्वविद्यालय ने दाखिले के समय रैगिंग-रोधी हलफनामे की तरह ही एक ‘‘विरूपण-रोधी हलफनामा’’ सौंपे जाने का प्रस्ताव किया था.
 
दिशानिर्देश के अनुसार, कॉलेजों और विभागों को छात्र संघ चुनाव के समय छात्रों को परिसर में शिष्टाचार बनाए रखने को प्रोत्साहित करने के वास्ते जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है.
 
इसमें कहा गया है कि कॉलेजों को छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए बहस के आयोजन को बढ़ावा देना चाहिए, जिन्हें संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया जा सकता है.
 
दिशानिर्देश में कहा गया है कि कॉलेजों को चुनाव संबंधी सामग्री लगाने के लिए निर्धारित दो स्थानों पर दीवारों का आकार बढ़ाने के लिए भी कहा गया है.
 
इसमें कहा गया है कि इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर पोस्टर लगाने, दीवारों पर नारे लिखने, रैलियां करने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और रोड शो पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है.
 
दिशानिर्देशों में कहा गया है, “ऐसा न करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना, निलंबन, निष्कासन या चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है.