भारतीय डाक ने अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की डाक सेवाओं की बुकिंग स्थगित की

Story by  ओनिका माहेश्वरी | Published by  onikamaheshwari | Date 31-08-2025
India Post suspends bookings of all categories postal service to US in absence of rule clarity
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आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

डाक विभाग (डीओपी) ने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले सभी प्रकार के डाक सामानों, जिनमें 100 डॉलर तक मूल्य के पत्र, दस्तावेज़ और उपहार शामिल हैं, की बुकिंग पर रोक लगा दी है।
 
 
अपनी पूर्व अधिसूचना में, डीओपी ने 100 डॉलर तक मूल्य के पत्रों, दस्तावेज़ों और उपहारों को छोड़कर, सभी प्रकार के डाक सामानों की बुकिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया था।
 
विभाग ने कहा, "अमेरिका जाने वाले डाक के परिवहन में वाहकों की असमर्थता और अनिर्धारित नियामक तंत्रों को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने 100 डॉलर तक मूल्य के पत्रों/दस्तावेजों और उपहारों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले सभी प्रकार के डाक सामानों की बुकिंग को पूरी तरह से निलंबित करने का निर्णय लिया है।"
 
 डाक विभाग ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई, 2025 को जारी किए गए कार्यकारी आदेश पर ध्यान दिया है, जिसके तहत 29 अगस्त, 2025 से 800 डॉलर तक के मूल्य के सामानों पर "शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट" वापस ले ली जाएगी।
 
इसके परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएँ, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश-विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढाँचे के अनुसार सीमा शुल्क के अधीन होंगी।
 
परिधान, छोटे आकार के कालीन, रत्न एवं आभूषण, स्वास्थ्य उत्पाद, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स और जूते-चप्पल कुछ प्रमुख उत्पाद हैं जो भारत से ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निर्यात किए जाते हैं या सीधे उपभोक्ताओं तक भेजे जाते हैं।
 
भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (FIRO) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, "मुझे लगभग एक महीने तक व्यवधान की उम्मीद है (न्यूनतम छूट के निरस्त होने के कारण)।
 
"वर्तमान में, ई-कॉमर्स कंपनियाँ लागत की समीक्षा कर रही हैं और  उन्होंने आगे कहा, "अमेरिकी उपभोक्ता कितनी अतिरिक्त लागत वहन कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा।"
 
अमेरिकी कार्यकारी आदेश के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क के माध्यम से माल पहुँचाने वाले परिवहन वाहकों, या अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा अनुमोदित अन्य "योग्य पक्षों" को डाक शिपमेंट पर शुल्क एकत्र करना और उसका भुगतान करना आवश्यक है।
 
हालांकि सीबीपी ने 15 अगस्त, 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन "योग्य पक्षों" के पदनाम और शुल्क संग्रह एवं प्रेषण तंत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ अभी भी अनिर्धारित हैं।
 
परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाले हवाई वाहकों ने परिचालन और तकनीकी तैयारी की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त, 2025 के बाद डाक खेप स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की।