दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचने पर ‘ग्रेप-1’ की पाबंदियां लागू

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 21-10-2026
'Grape-1' restrictions imposed in Delhi-NCR as air quality reaches 'poor' category
'Grape-1' restrictions imposed in Delhi-NCR as air quality reaches 'poor' category

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचने पर बुधवार को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेप) के तहत पहले चरण के प्रतिबंध लागू कर दिये हैं।
 
सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा, ‘‘दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 20 अक्टूबर को 179 (मध्यम श्रेणी) दर्ज किया गया था, जिसमें तेज उछाल देखा गया और यह 21 अक्टूबर को अपराह्न दो बजे 244 (खराब श्रेणी) पर पहुंच गया।’’
 
बयान में कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में एक्यूआई के ‘खराब’ श्रेणी में ही बने रहने के आसार हैं।
 
ग्रेप के पहले चरण के तहत कई तरह के प्रतिबंध लागू हो जाते हैं। इसके तहत होटल, रेस्तरां और खुले ढाबों के तंदूर में ईंधन के तौर पर कोयले तथा लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा डीजल जनरेटर के इस्तेमाल की अनुमति केवल आपातकालीन या आवश्यक परिस्थितियों में ही दी जाती है।