बिहार: लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार की 1976 में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की याचिका स्वीकार

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 21-10-2026
Bihar: Former Lok Sabha Speaker Meira Kumar's plea for compensation for land acquired in 1976 accepted
Bihar: Former Lok Sabha Speaker Meira Kumar's plea for compensation for land acquired in 1976 accepted

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
पटना उच्च न्यायालय ने लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजा पाने का हकदार ठहराया और जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड रद्द करने के जिला कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया।

मामले में संबंधित जमीन पटना के फुलवारी राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत मैनपुरा इलाके में स्थित 0.56 एकड़ का भूखंड है।
 
राज्य सरकार ने 1976 में नाले के निर्माण के लिए इस जमीन का अधिग्रहण किया था।
 
न्यायमूर्ति खातिम रजा ने छह अक्टूबर को दिए आदेश में वर्ष 2023 में जमीन की जमाबंदी (राजस्व रिकॉर्ड) रद्द करने के कलेक्टर के आदेश को भी रद्द कर दिया।
 
अदालत ने इस रिकॉर्ड को मीरा कुमार की मां इंद्राणी देवी के नाम पर बहाल करने का निर्देश दिया।
 
अदालत के आदेश के अनुसार, तत्कालीन जमींदार ने 1941 में यह जमीन गौरी चरण सिंह को दी थी और बाद में उनके वंशजों ने पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से इसे सौंप दिया।