नई दिल्ली
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर, 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली (एवीएएस) अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है।
मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना में कहा है कि अक्टूबर 2026 के बाद निर्मित इलेक्ट्रिक यात्री और मालवाहक वाहनों के सभी नए मॉडलों में एवीएएस (AVAS) होना अनिवार्य है। यह ईवी में एक सुरक्षा विशेषता है जो पैदल चलने वालों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत करने के लिए एक कृत्रिम ध्वनि उत्सर्जित करती है।
अधिसूचना में कहा गया है, "इसके अलावा, नए मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2026 और उसके बाद और मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2027 को, श्रेणी एम और एन के विद्युतीकृत वाहनों में समय-समय पर संशोधित एआईएस-173 में निर्दिष्ट श्रव्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एवीएएस लगाए जाएँगे।"
श्रेणी एम के विद्युतीकृत वाहनों में यात्री परिवहन के लिए डिज़ाइन की गई इलेक्ट्रिक कारें और बसें शामिल हैं, जबकि श्रेणी एन में इलेक्ट्रिक ट्रक और मालवाहक वाहन शामिल हैं।
अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने पहले ही हाइब्रिड वाहनों में AVAS के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।