सरकार ने बाल दुर्व्यवहार, दुष्कर्म मामलों से निपटने को 850 अदालतों के विस्तार को मंजूरी दी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 04-11-2026
Government approves expansion of 850 courts to deal with child abuse, rape cases
Government approves expansion of 850 courts to deal with child abuse, rape cases

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाल शोषण और दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए 850 फास्ट ट्रैक अदालतों को मजबूत करने और उनके विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
 
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।
 
उन्होंने कहा कि यह निर्णय मौजूदा कानूनों का पूरी तरह से उपयोग और कार्यान्वयन करने, तथा ऐसे मामलों से निपटने के लिए नए कानून तैयार करने के प्रयासों का हिस्सा है।
 
‘आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018’ के लागू होने और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, अक्टूबर 2019 में ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें’ (एफटीएससी), जिनमें विशेष पॉक्सो (ईपॉक्सो) अदालत भी शामिल हैं, की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी।
 
ये अदालतें दुष्कर्म और ‘बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012’ के तहत आने वाले अपराधों से जुड़े लंबित मामलों की समयबद्ध सुनवाई और उनके निपटारे के लिए समर्पित हैं।