महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण और विनोद तोमर बरी

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 03-08-2026
Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar acquitted in alleged women wrestlers' sexual harassment case
Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar acquitted in alleged women wrestlers' sexual harassment case

 

नई दिल्ली 
 
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया। यह मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354D, 354A, 506 (1) और 109 के तहत मामला दर्ज किया था। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। सुनवाई बंद कमरे में हुई।
 
कोर्ट द्वारा विस्तृत फैसला अपलोड किया जाना है। 2 जुलाई को, कोर्ट ने पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर उस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे जो भारत और विदेश में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा था, जब सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के प्रमुख थे। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए, जिनकी सहायता रेहान खान और ऋषभ भाटी ने की।
 
पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील रेबेका जॉन पेश हुईं। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने 30 जून को अपनी दलीलें पूरी कीं। महिला पहलवानों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ जांच के बाद 15 जून 2023 को 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट IPC की धारा 354, 354D, 354A और 506 (1) के तहत दाखिल की गई थी।