दिल्ली उच्च न्यायालय ने शबीर शाह की जमानत याचिका खारिज की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 12-06-2025
Delhi High Court rejects bail plea of ​​Shabir Shah
Delhi High Court rejects bail plea of ​​Shabir Shah

 

नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने 7 जुलाई 2023 को निचली अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार किए गए आदेश को चुनौती देने वाली शाह की अपील को खारिज कर दिया।

पीठ ने संक्षेप में कहा, "इस अपील को खारिज किया जाता है।" विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में शबीर शाह की अपील पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा था।

एनआईए ने 2017 में एक मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के लिए धन जुटाया और एकत्र किया।शबीर शाह को इस मामले में 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था।

मार्च 2022 में निचली अदालत ने उनके खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अशांति फैलाने के इरादे से धन जुटाने व षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए थे।