एक्शन में दिल्ली सरकार, Eid-Ul-Adha पर जारी की एडवाइजरी

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 06-06-2025
Delhi government in action, issued advisory on Eid-Ul-Adha
Delhi government in action, issued advisory on Eid-Ul-Adha

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
दिल्ली सरकार ने बकरा-ईद के मौके पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बकरीद कल यानी 7 जून को मनाई जाएगी और उससे पहले सरकार ने लोगों से कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है. अगर कोई इन चीजों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.
 
सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कुर्बानी की सभी रस्में केवल आधिकारिक और निर्धारित जगहों पर ही की जाएं. किसी भी पब्लिक प्लेस  जैसे सड़क, गली या पार्क में जानवरों की कु्र्बानी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके साथ ही, कु्र्बानी की तस्वीरें या वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि सांप्रदायिक तनाव या असंवेदनशीलता से बचा जा सके.
 
कपिल मिश्रा ने जारी किया बयान
 
दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, "दिल्ली सरकार पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ईद-उल-अज़हा के दौरान कोई अवैध बलि या क्रूरता न हो. एडवाइजरी का पालन करना जरूरी है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
 
सरकार ने साफ किया है कि गर्भवती जानवरों, तीन महीने से छोटे बच्चे वाले जानवरों या बिना वेटेनरी के सर्टिफाइड जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है. वहीं, ऊंट को खाद्य जानवर नहीं माना गया है, इसलिए उसकी कु्र्बानी को गैरकानूनी ठहराया गया है. इसके अलावा, दिल्ली में गायों की हत्या पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है.