Data privacy guidelines on WhatsApp will also apply to non-advertising purposes: NCLAT
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि व्हाट्सऐप मामले में गोपनीयता एवं उपयोगकर्ता की सहमति से जुड़े उसके निर्देश केवल विज्ञापन तक सीमित न होकर विज्ञापन एवं गैर-विज्ञापन जैसे उद्देश्यों के लिए भी समान रूप से लागू होंगे।
एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की तरफ से दायर स्पष्टीकरण याचिका पर पारित अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता (व्हाट्सऐप एवं उसकी संचालक कंपनी मेटा) उपयोगकर्ता के डेटा पर एकतरफा या खुले अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने दोहराया कि उपयोगकर्ताओं को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि कौन-सा डेटा, किस उद्देश्य से और कितने समय के लिए एकत्र किया जाएगा। विज्ञापन के इरादे से किसी भी गैर-जरूरी डेटा संग्रह के लिए संबंधित उपयोगकर्ता की स्पष्ट और वापस ली जा सकने वाली सहमति जरूरी होगी।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य अरुण बरोका की दो-सदस्यीय पीठ ने कहा कि यदि उपयोगकर्ताओं को सामान्य फीचर या वैकल्पिक फीचर का इस्तेमाल करते समय किसी भी स्तर पर डेटा साझा करने से ‘ऑप्ट-इन’ या ‘ऑप्ट-आउट’ का विकल्प दिया जाता है, तो उनके अधिकार हर समय सुरक्षित रहते हैं और शोषण की स्थिति समाप्त होती है।
इस विश्लेषण को आधार बनाते हुए एनसीएलएटी ने सीसीआई की याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि 18 नवंबर 2024 के सीसीआई आदेश में निहित उपचारात्मक निर्देश व्हाट्सऐप उपयोगकर्ता डेटा के सभी गैर-व्हाट्सऐप उद्देश्यों—विज्ञापन एवं गैर-विज्ञापन पर लागू होंगे।