बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 13-12-2025
Court refuses to hear bail plea of ​​BMW hit-and-run accused
Court refuses to hear bail plea of ​​BMW hit-and-run accused

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

 
उच्चतम न्यालाय ने 2024 में मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारकर फरार होने के मामले में शिवसेना के पूर्व नेता के बेटे मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि “इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है।”
 
न्यायूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके पिता राजेश शाह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट से जुड़े रहे हैं।
 
पीठ ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, “उसने अपनी मर्सिडीज कार खड़ी की, बीएमडब्ल्यू कार निकाली, टक्कर मारी और फरार हो गया। उसे कुछ समय अंदर (जेल के) रहने दें। इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है।”
 
शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। हालांकि, न्यायालय का रुख भांपते हुए उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद उन्हें अनुमति दे दी गई।