केंद्र ने वायु, जल कानूनों के तहत समान सहमति संबंधी दिशा-निर्देशों में ढील दी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 28-01-2026
Centre relaxes common consent guidelines under air, water laws
Centre relaxes common consent guidelines under air, water laws

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
केंद्र सरकार ने वायु और जल प्रदूषण से निपटने से जुड़े कानूनों में निर्धारित दिशा-निर्देशों में बुधवार को संशोधन किया, जिसके तहत उद्योगों को अपने उद्यम संचालित करने के लिए दी गई सहमति तब तक वैध रहेगी, जब तक कि इसे रद्द नहीं कर दिया जाता।
 
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में उद्योगों के लिए सहमति तंत्र को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत अधिसूचित समान सहमति दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है।
 
बयान के मुताबिक, एक प्रमुख संशोधन संचालन की सहमति (सीटीओ) की वैधता से जुड़ा हुआ है।
 
इसमें कहा गया है, “संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, एक बार जारी किया गया सीटीओ तब तक वैध रहेगा, जब तक इसे रद्द नहीं कर दिया जाता। समय-समय पर निरीक्षण के जरिये पर्यावरणीय अनुपालन को सुनिश्चित करना जारी रहेगा।”
 
बयान में स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघन के मामले में सहमति रद्द की जा सकती है।
 
इसमें कहा गया है, “यह कदम बार-बार नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, कागजी कार्रवाई में कमी लाता है, उद्योगों पर अनुपालन का बोझ घटाता है और औद्योगिक संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, लाल श्रेणी के उद्योगों को सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया अवधि 120 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दी गई है।”
 
बयान में कहा गया है कि इस कदम से सीटीओ के नवीनीकरण में देरी के कारण होने वाली अनिश्चितता और परिचालन संबंधी व्यवधान भी दूर हो जाते हैं।
 
इसमें कहा गया है कि ‘समेकित सहमति एवं प्राधिकरण’ का प्रावधान एक महत्वपूर्ण सुधार है।
 
बयान के मुताबिक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अब एक सामान्य आवेदन पर कार्रवाई कर सकते हैं और वायु एवं जल अधिनियमों के साथ-साथ विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत स्वीकृति के लिए एकीकृत अनुमतियां जारी कर सकते हैं।
 
बयान में कहा गया है कि एकीकृत अनुमति से कई आवेदनों की आवश्यकता कम हो जाती है, अनुमोदन की समयसीमा घट जाती है और निगरानी, ​​अनुपालन एवं रद्द करने के लिए मजबूत प्रावधान लागू रहते हैं।
 
इसमें कहा गया है, “संशोधनों का मकसद पर्यावरण सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को सहमति आवेदनों को संसाधित करने और निरीक्षण करने में सहायता प्रदान करना तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं को तेज, स्पष्ट एवं अधिक कुशल बनाना है।”