Cauvery water dispute: Supreme Court seeks Karnataka's response on Tamil Nadu's petition
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें जलापूर्ति की कमी का हवाला देते हुए कावेरी नदी से उसके हिस्से का पानी छोड़ने की मांग की गई है।
तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि पानी की कमी के कारण उसकी खरीफ की शुरुआती फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि वह ‘‘भयंकर सूखे की स्थिति’’ का सामना कर रही है।
यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन ने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) को पानी की कमी को पूरा करने के लिए आदेश जारी करना चाहिए।
पीठ ने पूछा, ‘‘कमी क्या है?’’