न्यायाधीश ने मीडिया प्रतिष्ठनों पर ट्रंप की रोक हटाई, व्हाइट हाउस को पहुंच बहाल करने का निर्देश

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 24-09-2026
Judge lifts Trump's ban on media outlets, directs White House to restore access
Judge lifts Trump's ban on media outlets, directs White House to restore access

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फ़ैसले पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसके तहत तीन मीडिया प्रतिष्ठानों-सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस परिसर में आने से रोक दिया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित मीडिया प्रतिष्ठानों को व्हाइट हाउस आने-जाने की अनुमति फिर से मिलनी चाहिए।
 
यह राष्ट्रपति ट्रंप और उन मीडिया संस्थानों के बीच बढ़ते टकराव का ताज़ा घटनाक्रम है, जिनकी कवरेज उन्हें पसंद नहीं है।
 
ट्रंप ने 18 सितंबर को इन मीडिया प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया था कि वे ‘‘फर्जी खबर’’ फैला रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
 
वर्ष 2017 में ट्रंप द्वारा मनोनीत किए गए और 2018 में सीएनएन के एक पत्रकार की पहुंच बहाल करने का आदेश देने वाले अमेरिकी जिला न्यायाधीश टिमोथी केली ने बुधवार को दलीलें सुनीं और बिना किसी फैसले के सुनवाई खत्म कर दी।
 
न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को अस्थायी रोक का आदेश जारी किया, जो 14 दिन तक लागू रहेगा। ऐसे आदेश आमतौर पर तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं, जब तक कि अदालत मामले की बारीकी से समीक्षा न कर ले।