ढाका [बांग्लादेश]
बांग्लादेश के चटोग्राम बंदरगाह शहर की एक अदालत में, वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के मामले में सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कुमार दास और 49 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करके मुकदमा शुरू हो गया है। सोमवार को, चटोग्राम डिविजनल स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में, जज जाहिदुल हक ने सुनवाई के समापन पर मुकदमे की शुरुआत का आदेश दिया। चिन्मय दास के वकील, अबुर्बो कुमार भट्टाचार्य ने मंगलवार को ANI को बताया कि मुकदमा शुरू हो गया है। चिन्मय कुमार दास का मुकदमा स्पीडी ट्रायल कोर्ट में शुरू हो गया है, और आगामी 2 फरवरी को गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
चिन्मय के वकील ने निश्चित रूप से उनकी बेगुनाही का दावा किया है और उन्हें आरोपों से बरी करने के लिए एक याचिका दायर की है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सभी 39 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। अदालत में पेश किए जाने पर, चिन्मय दास ने कहा कि वह निर्दोष हैं और इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं है, यह तर्क देते हुए कि चार्जशीट दोषपूर्ण है।
पिछले साल, 1 जुलाई को, जांच अधिकारी ने चटोग्राम अदालत में एक चार्जशीट दायर की, जिसमें सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय दास और 38 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। वादी द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद, उसी साल 25 अगस्त को, अदालत ने सुकांत दत्ता और कुल 39 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट स्वीकार कर ली। पिछले महीने, मामले को मुकदमे के लिए तैयार किया गया और मजिस्ट्रेट की अदालत से स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया गया।
यह घटना 26 नवंबर, 2024 की है, जब चिन्मय दास की जमानत को लेकर हुए झगड़े में वकील सैफुल को पीट-पीटकर और काटकर मार डाला गया था। इस हत्या के बाद, सैफुल के पिता, जमाल उद्दीन ने 31 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया।
6 मई, 2025 को, बांग्लादेश चैंबर कोर्ट ने हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को दी गई जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया, वकीलों ने कहा।
"हमने चैंबर कोर्ट को बताया कि अगर चिन्मय कृष्ण दास को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो मामले की जांच में बाधा आएगी। इस बात की संभावना है कि वह भाग जाएगा। अदालत ने जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया है," अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक ने सुनवाई के बाद ANI को बताया। दास के वकील ने कहा कि वह इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ रेगुलर अपील दायर करेंगे।