डूसू चुनाव लड़ने वाले छात्रों के लिए एक लाख रुपये की जमानत कोई भी दे सकता है : दिल्ली उच्च न्यायालय

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 03-09-2026
Anyone can give surety of Rs 1 lakh for students contesting DUSU elections: Delhi High Court
Anyone can give surety of Rs 1 lakh for students contesting DUSU elections: Delhi High Court

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की ओर से एक लाख रुपये की जमानत राशि केवल माता-पिता ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दे सकता है जो यह राशि देने में सक्षम हो।
 
अदालत ने यह आदेश ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ (आइसा) कार्यकर्ताओं अनन्या रतूड़ी और अक्षत शिखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में डूसू चुनाव समिति द्वारा निर्धारित उस शपथपत्र को चुनौती दी गई थी जिसमें उम्मीदवारों के लिए अपने माता-पिता या अभिभावक की सहमति और उनकी ओर से एक लाख रुपये की जमानत राशि देना अनिवार्य किया गया था।
 
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, ‘‘यह शर्त उचित और तर्कसंगत है, सिवाय इसके कि जमानत केवल माता-पिता द्वारा ही नहीं दी जानी चाहिए। इसे कोई भी व्यक्ति दे सकता है, जिसमें ऐसा अभिभावक भी शामिल है जो एक लाख रुपये देने और जमानतदार बनने की स्थिति में हो।’’