एंटीलिया मामला: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका खारिज की

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 29-05-2026
Antilia case: Supreme Court dismisses plea of ​​former IPS officer Pradeep Sharma
Antilia case: Supreme Court dismisses plea of ​​former IPS officer Pradeep Sharma

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रदीप रामेश्वर शर्मा द्वारा दायर वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2021 के एंटीलिया के बाहर वाहन में जिलेटिन छड़ मिलने और उसके बाद व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में स्वयं को आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

शर्मा के खिलाफ 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बहुमंजिला आवास 'एंटीलिया' के पास एक वाहन में जिलेटिन की छड़ मिलने के बाद हिरेन हत्या मामले में कथित संलिप्तता के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
 
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि अदालत जमानत या अग्रिम जमानत को समझ सकती है, लेकिन इस मामले में इस स्तर पर आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता।
 
रोहतगी ने बताया कि शर्मा के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने हिरेन को मारने की साजिश में एक अन्य पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से मुलाकात की थी।
 
उन्होंने कहा, "मैं उन्हें (वाजे को) जानता हूं क्योंकि मैं पुलिस बल में था, लेकिन मैं मनसुख हिरेन की हत्या में कहीं से भी शामिल नहीं हूं।"
 
हालांकि, पीठ ने रोहतगी से कहा कि अदालत उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।
 
दस मार्च को, उच्च न्यायालय ने मुंबई की एक विशेष सत्र अदालत द्वारा हिरेन हत्या मामले में आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली शर्मा (64) की याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर एक अपील खारिज कर दी थी।
 
निचली अदालत ने फरवरी 2025 में शर्मा की मामला खारिज करने की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शर्मा की आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील का विरोध किया था।
 
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि शर्मा ने मुख्य आरोपी वाजे के साथ मिलकर हिरेन को खत्म करने की साजिश रची थी।
 
एजेंसी ने कहा था कि मुंबई के कारमाइकल रोड पर खड़ी एसयूवी कथित तौर पर हिरेन की चोरी की गाड़ी थी जिसमें जिलेटिन की छड़ मिली थी।
 
शर्मा ने दावा किया कि वह न तो कथित चोरी के मामले में और न ही जिलेटिन छड़ मिलने के मामले में आरोपी हैं। उन्हें 17 जून 2021 को केवल कथित हत्या मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।