नई दिल्ली
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया का पासपोर्ट स्थायी रूप से लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब रिया को हर बार विदेश यात्रा के लिए ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी।
हालांकि, अगर वह विदेश जाने की योजना बनाती हैं, तो उन्हें अपनी यात्रा की पूरी जानकारी, जैसे होटल और उड़ान का विवरण, कम से कम चार दिन पहले जांच एजेंसी को सौंपना होगा। इसके अलावा, जब तक निचली अदालत उन्हें छूट नहीं देती, उन्हें सभी सुनवाई की तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
2020 में रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। एक महीने बाद उन्हें ज़मानत मिल गई, लेकिन शर्त के तौर पर पासपोर्ट जमा करना पड़ा। तब से अब तक रिया को विदेश यात्रा के लिए हर बार अदालत से इजाज़त लेनी पड़ती थी।
रिया की ओर से उनके वकील अयाज़ खान ने अदालत में याचिका दाखिल कर यह कहा था कि बार-बार अनुमति लेने की प्रक्रिया के कारण रिया को कई महत्वपूर्ण पेशेवर अवसर खोने पड़े। वकील ने यह भी बताया कि रिया ने अब तक ज़मानत की सभी शर्तों का पालन किया है और कभी भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।
एनसीबी की ओर से अदालत में इस याचिका का विरोध किया गया। एजेंसी का कहना था कि रिया को केवल इसलिए छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी हैं। साथ ही, उन्होंने आशंका जताई कि रिया इस अनुमति का इस्तेमाल देश छोड़कर भागने के लिए कर सकती हैं, जिससे केस की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।
हालांकि, न्यायमूर्ति नीला गोखले ने अपने आदेश में साफ किया कि रिया ने शुरू से जांच में पूरा सहयोग किया है और कोई भी शर्त नहीं तोड़ी है। उन्होंने अदालत से पूर्व अनुमति लेकर ही विदेश यात्राएं की हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि रिया की उपस्थिति पर संदेह करने का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए एनसीबी को उनका पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया गया।यह फैसला रिया चक्रवर्ती के लिए एक बड़ी राहत है और उनके करियर के लिए भी एक सकारात्मक मोड़ माना जा रहा है।