जयपुर
राजस्थान हाई कोर्ट ने हुंडई कंपनी के ब्रांड एंबेसडर और प्रसिद्ध अभिनेताओं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ-साथ कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में जांच पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति सुदेश बंसल ने यह आदेश एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 2022 में जो हुंडई वाहन खरीदा था, उसमें विनिर्माण दोष (मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट) था। इस शिकायत के आधार पर कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD), मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) और ब्रांड एंबेसडर खान और पादुकोण के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता कीर्ति सिंह, जो भरतपुर, राजस्थान के रहने वाले एक 50 वर्षीय वकील हैं, ने मथुरा गेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। सिंह ने बताया कि उन्होंने 2022 में हरियाणा के सोनीपत स्थित एक डीलरशिप से हुंडई अल्काजार मॉडल 23.97 लाख रुपये में खरीदा था।
सिंह का आरोप है कि कार खरीदने के तुरंत बाद उसमें गंभीर तकनीकी खराबी आने लगी, खासकर जब वह एक्सीलरेट या ओवरटेक करते थे। उनके अनुसार, जब उन्होंने डीलरशिप से संपर्क किया, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह हुंडई द्वारा किया गया एक विनिर्माण दोष था और केवल अस्थायी समाधान सुझाए।शिकायत में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का नाम इसलिए शामिल किया गया था, क्योंकि वे हुंडई के ब्रांड एंबेसडर हैं।
अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया, "बुधवार को पहली सुनवाई में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया।