एनसीएलएटी ने रिलायंस रिटेल की पूंजी हिस्सेदारी में कमी के खिलाफ याचिका खारिज की

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 28-09-2025
NCLAT dismisses petition against Reliance Retail's lack of capital share
NCLAT dismisses petition against Reliance Retail's lack of capital share

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
 अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने रिलायंस रिटेल को राहत देते हुए पूंजी हिस्सेदारी में कमी को लेकर इसके खिलाफ याचिका खारिज कर दी.
 
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी ने 2023 में अपनी इक्विटी शेयर पूंजी कम कर दी थी.
 
न्यायाधिकरण ने कहा कि गैर-प्रवर्तकों को उनके शेयरों का उचित मूल्य देने की पेशकश की गई थी.
 
रिलायंस रिटेल ने 2023 में प्रवर्तकों /होल्डिंग कंपनी के अलावा, अल्पांश शेयरधारकों के पास मौजूद कंपनी के 78,65,423 इक्विटी शेयरों को कम करने और रद्द करने का फैसला किया था.
 
अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा पारित पूर्व आदेश को बरकरार रखा और कहा कि उसे ''तर्कसंगत आदेश को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिला.
 
एनसीएलएटी ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों को उनके शेयरों का ''उचित मूल्य'' देने की पेशकश की गई थी और भारी बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया गया.
 
एनसीएलएटी ने पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए कहा, ''यदि आपत्ति करने वाले शेयरधारकों को उनके शेयरों का उचित मूल्य दिया जाता है, तो चुनिंदा कटौती की अनुमति है.