नई दिल्ली
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने सोमवार को दो नोटिफिकेशन जारी किए। इनके अनुसार, भारत ने तुरंत प्रभाव से गेहूं और ड्यूरम गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही, गेहूं के आटे और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स (जैसे आटा और मैदा) के फ्री एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दे दी है। गेहूं के बारे में जारी नोटिफिकेशन में, DGFT ने खास ITC (HS) कोड के तहत गेहूं की एक्सपोर्ट पॉलिसी को "प्रतिबंधित" (Prohibited) से बदलकर "फ्री" (Free) कर दिया है। DGFT ने 24 अगस्त के नोटिफिकेशन नंबर 35/2026-27 में कहा, "ऊपर बताए गए HS कोड के तहत गेहूं की एक्सपोर्ट पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से 'प्रतिबंधित' से बदलकर 'फ्री' कर दिया गया है।"
इस बदलाव में ITC (HS) कोड 10011900 के तहत आने वाला ड्यूरम गेहूं और ITC (HS) कोड 10019910 के तहत आने वाला गेहूं शामिल है। पहले ये दोनों प्रतिबंधित कैटेगरी में थे, लेकिन अब इन्हें फ्री एक्सपोर्ट कैटेगरी में डाल दिया गया है। उसी दिन जारी एक अलग नोटिफिकेशन में, सरकार ने ITC (HS) कोड 11010000 के तहत आने वाले गेहूं के आटे और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर लगी एक्सपोर्ट रोक भी हटा दी।
इस कैटेगरी में गेहूं या मेसलिन का आटा (आटा), मैदा, सूजी (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिज़ल्टेंट आटा शामिल हैं। इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी तुरंत प्रभाव से "प्रतिबंधित" से बदलकर "फ्री" कर दिया गया है। DGFT ने नोटिफिकेशन नंबर 34/2026-27 में कहा, "HS कोड 11010000 के तहत आने वाले गेहूं के आटे और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से 'प्रतिबंधित' से बदलकर 'फ्री' कर दिया गया है।" दोनों नोटिफिकेशन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं और ये तुरंत लागू हो गए हैं। इन बदलावों का मतलब है कि खास HS कोड के तहत आने वाले गेहूं, और नोटिफिकेशन में बताए गए गेहूं के आटे और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स को अब प्रतिबंधित एक्सपोर्ट कैटेगरी में रखे बिना एक्सपोर्ट किया जा सकता है।