विदुषी गौर / नई दिल्ली
दिल्ली की एक सर्दी भरी सुबह, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर स्तर' पर है और धुंध के कारण दृश्यता कम है, एक युवा वकील अदालत के बाहर फाइलों का ढेर लिए और दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हैं। राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली एकता पारेख का मानना है कि पर्यावरण कानून और पशु अधिकार केवल अमूर्त कानूनी क्षेत्र नहीं हैं; बल्कि ये तात्कालिक, वास्तविक परिस्थितियाँ हैं। उनका काम कानून, नैतिकता और कर्तव्य के संगम पर टिका है, और वे इस विश्वास से प्रेरित हैं कि न्याय मानवीय सीमाओं से परे होना चाहिए।
हाल ही में, एकता उन निवासियों से मिलीं जो एक बड़े नाले के किनारे रहते हैं, जिससे जहरीली दुर्गंध आ रही है और रिपोर्टों में हानिकारक गैसों की पुष्टि हुई है। दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए और एमसीडी जैसे अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद, उन्हें बार-बार निष्क्रियता का सामना करना पड़ा। वे कहती हैं, "वे अपने परिवारों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे," और आगे कहती हैं कि इससे यह उजागर होता है कि अदालती निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर जीवन की गुणवत्ता को कितनी कम प्राथमिकता दी जाती है। अब वह उन्हें कानूनी उपाय खोजने में मदद कर रही हैं, और आशा करती हैं कि स्वच्छ पर्यावरण और पशु संरक्षण जनहित का केंद्र बनेंगे।
28 वर्षीय एकता ने विधि विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तुरंत बाद बार में दाखिला लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन मुद्दों को लेकर वकालत शुरू की, जिनके लिए वह आवाज़ उठाना चाहती थीं। शुरुआत से ही, उनका झुकाव पर्यावरण संबंधी मुकदमों और पशु कल्याण मामलों की ओर था, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव होने के बावजूद इन क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की गई है।
Advocate Ekta Pareek
भारत के पर्यावरण संबंधी कानूनी ढांचे पर उनकी आलोचना काफी तीखी और बेबाक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों का ज़िक्र करते हुए वह बताती हैं, “कागज़ों पर, भारत के पास पर्यावरण से जुड़े कुछ सबसे व्यापक कानून मौजूद हैं।” “लेकिन हम ‘सिर्फ़ कागज़ों पर नियमों का पालन’ करने वाली मानसिकता से जूझ रहे हैं।”
एकता के अनुसार, असली समस्या कानूनों की कमी में नहीं, बल्कि उनके सही ढंग से लागू न होने में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी न्यायिक संस्थाएं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियां दशकों से मौजूद हैं, फिर भी दिल्ली जैसे शहर आज भी जानलेवा हवा में दम घोंटने को मजबूर हैं।
Advocate Ekta Pareek
वह एक ऐसी व्यवस्थागत विफलता की ओर इशारा करती हैं, जहाँ निर्देश तो जारी किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका पालन शायद ही कभी होता है। अवैध निर्माण अरावली के जंगलों जैसे नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्रों पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, और अनियंत्रित बोरवेल भूजल के भंडार को खत्म कर रहे हैं।
वह बताती हैं कि "प्रदूषक ही भुगतान करेगा" (polluter pays) का सिद्धांत अब महज़ व्यापार करने की एक लागत बनकर रह गया है। वह कहती हैं, "कई उद्योगों के लिए, जुर्माना भरना, पर्यावरण-अनुकूल तरीकों को अपनाने से कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है।" "यह प्रदूषण रोकने के बजाय, प्रदूषण करने का एक लाइसेंस बन जाता है।"
एकता की चिंताएँ पशु अधिकारों को लेकर भी उतनी ही गहरी हैं; वह इस क्षेत्र को ऐसा मानती हैं, जिसे आपराधिक हद तक कम प्राथमिकता दी गई है। 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' जैसे कानूनों और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत प्रावधानों के मौजूद होने के बावजूद, उनका क्रियान्वयन अभी भी कमज़ोर है। वह कहती हैं, "कई मामलों में, दोषी महज़ ₹50 का जुर्माना भरकर बच निकलते हैं।" "यह तो एक कप कॉफ़ी की कीमत से भी कम है।"
Advocate Ekta Pareek
उन्हें 'एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) रूल्स, 2023' से जुड़ा विवाद याद है, जब अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आवारा जानवरों की आबादी को संभालने में अफरा-तफरी मच गई थी। वह कहती हैं, "यह सिस्टम जानवरों और नागरिकों, दोनों के लिए फेल हो गया।"
"भ्रम, विस्थापन और बेवजह की तकलीफ़ें हुईं।" हालांकि, 'भारतीय न्याय संहिता (BNS)' के तहत कड़े प्रावधानों को लागू करना—जिसमें धारा 325 भी शामिल है, जो जानवरों को मारना एक गंभीर अपराध मानती है—एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, फिर भी एकता का मानना है कि इसमें अभी भी कई कमियां बाकी हैं। जानवरों को भूखा रखना, उन्हें कैद में रखना, गैर-जिम्मेदाराना तरीके से ब्रीडिंग कराना और जानवरों के साथ कुकर्म करना जैसे अपराधों पर अभी भी ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है।
Advocate Ekta Pareek
इन मुद्दों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ़ अदालत की बहसों तक ही सीमित नहीं है। एकता पर्यावरण और जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों और समूहों को सक्रिय रूप से मुफ़्त कानूनी सहायता देती हैं। उन्होंने दिल्ली में अवैध बोरवेल और राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई है।
आवारा जानवरों पर की गई कार्रवाई के दौरान, उन्होंने अधिकारियों को ABC नियमों के प्रति जवाबदेह बनाने का काम किया, और यह सुनिश्चित किया कि कानूनी प्रोटोकॉल का पालन हो। "मैं इसे दान-पुण्य के तौर पर नहीं देखती," वह कहती हैं। "हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत यह मेरा मौलिक कर्तव्य है कि मैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करूँ, उसमें सुधार करूँ और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखूँ।"
Advocate Ekta Pareek
एकता मज़बूत कानूनी सुधारों की भी वकालत करती हैं। हालाँकि BNS ने सज़ाएँ बढ़ा दी हैं, फिर भी उनका तर्क है कि अपराध रोकने का डर अभी भी कम है। वह जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ़ ज़्यादा साफ़ और सख़्त प्रावधानों, बेहतर लागू करने के तरीकों और प्रशासनिक संस्थाओं के भीतर ज़्यादा जवाबदेही की माँग करती हैं।
नॉर्वे और भूटान जैसे देशों से प्रेरणा लेते हुए, वह सुझाव देती हैं कि भारत टिकाऊ समाधान बनाने के लिए इकोलॉजिकल टूरिज़्म और जानवरों की आबादी को मानवीय तरीके से नियंत्रित करने के मॉडल अपना सकता है।
नागरिकों के लिए, एकता का संदेश सरल और ज़रूरी दोनों है। जागरूकता पहला कदम है। वह कहती हैं, "हमें साफ़ हवा, पानी और ज़मीन के अपने अधिकारों और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए।" उनकी नज़र में, कचरे का ज़िम्मेदारी से प्रबंधन, जानवरों के साथ दयालु व्यवहार और सोच-समझकर वोट देना नागरिकता के ज़रूरी काम हैं।
"हम ज़हरीले माहौल में जी रहे हैं, और अब समय आ गया है कि हमारे फ़ैसले इस सच्चाई को दिखाएँ।" भविष्य की ओर देखते हुए, एकता अपने मिशन पर अडिग हैं। वह पर्यावरण की सुरक्षा और जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वालों को कानूनी मदद देना जारी रखने की योजना बना रही हैं; वह अपनी भूमिका को सिर्फ़ एक वकील के तौर पर नहीं, बल्कि न्याय के व्यापक अर्थ में न्याय के रक्षक के तौर पर देखती हैं।