पटना हाई कोर्ट का कांग्रेस को आदेश: प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां से जुड़ा AI वीडियो सोशल मीडिया से हटाएं

Story by  रावी | Published by  [email protected] | Date 17-09-2025
Patna High Court orders Congress to remove AI video of PM Modi and his late mother from social media
Patna High Court orders Congress to remove AI video of PM Modi and his late mother from social media

 

पटना

पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबा मोदी से संबंधित कृत्रिम मेधा (AI) तकनीक से निर्मित वीडियो को तत्काल हटाए।

यह निर्देश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. बी. बैजंत्री ने विवेकानंद सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिया।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि यह वीडियो प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को इस तरह दिखाया गया है मानो वे उनके राजनीतिक निर्णयों की आलोचना कर रही हों।

याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्र सरकार, और भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया था।निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को जानकारी देते हुए कहा, “अदालत ने वीडियो को फौरन हटाने का आदेश दिया है और इसके साथ ही राहुल गांधी, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और गूगल को भी नोटिस जारी किए हैं।”

गौरतलब है कि कांग्रेस की बिहार इकाई ने बीते सप्ताह एक्स पर अपने आधिकारिक खाते से यह वीडियो पोस्ट किया था।अदालत के इस फैसले को राजनीतिक विमर्श में AI तकनीक के दुरुपयोग पर एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जा रहा है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।