नूंह हिंसा: जमियत का अभियान जारी, अब तक 119 लोग जमानत पर रिहा, एक 302 का आरोपी भी

Story by  यूनुस अल्वी | Published by  [email protected] | Date 01-10-2023
Nuh violence: Jamiat's campaign continues, so far 119 people released on bail, including one accused of 302
Nuh violence: Jamiat's campaign continues, so far 119 people released on bail, including one accused of 302

 

यूनुस अल्वी / नूंह ( मेवात )

नूंह हिंसा मामले में जमियत उलामा ए हिंद का जमानत अभियान जारी है. यह इस्लामिक संगठन नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार 450 आरोपियों में से अब तक 119 लोगों को जमानत दिलाने में कामयाब रहा है.

205 लोगों के परिजनों ने इस मामले में अपने आदमियों को बेगुनाह बताते हुए जमियत से कानूनी मदद की गुहार लगाई थी, जिनमें से अब तक 119 लोग जमानत पर छूट चुके हैं. जबकि इनमें से एक व्यक्ति ऐसे भी है जिसे 302 के मामले में आरोपी बनाया गया है.
 
जामिया उलमा मुत्ताहिदा पंजाब,हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के महासचिव मौलाना याहया करीमी ने बताया की नूंह हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों का मुकदमा जमीयत मुफ्त में लड़ रही है.
 
जमियत उलामा ए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी हिंसा प्रभावित लोगों को प्राथमिकता देते हुए उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. इस क्रम में जमियत की ओर से क्षतिग्रस्त मस्जिदों, मुसलमानों के मकानों, दुकानों की मरम्मत का काम भी चल रहा है.
 
जमियत उलामा ए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी एवं नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की अध्यक्षता में वकीलों की टीम गठित कर फ्री में मुकदमा लड़ना जा रहा है. जमियत मुत्ताहिदा पंजाब, मेवात महासचिव मुफ्ती सलीम साकरस के अनुसार, आलम गुमट को जमियत लीगल एड की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो मुकदमों की निरंतर पैरवी कर रहे हैं.
 
इस क्रम में ताहिर हुसैन रुपडया एडवोकेट ने शनिवार को नूंह हिंसा में आरोपी बनाए गए एक ऐसे व्यकित की जमानत  कराई जिसके खिलाफ नूंह थाने में 302, 301 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. मगर लंबी बहस के बाद इसकी जमानत मंजूर कर ली गई. 
  
उन्होंने बताया कि आरोपी तैयब हुसैन कुलढेरा प्राइवेट बस कंडक्टर है. 31 जुलाई नूंह हिंसा के दिन उसने माल ढोने के क्रम में बल्लभगढ़ से ग्ररूग्राम के बीच तीन चक्कर लगाए थे जिसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है.
 
बल्लभगढ़ बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर अदालत में पेश किए गए. तैयब कुलढेरा हिंसा वाले दिन शाम को बल्लभगढ़ से चला और आकेड़ा चैकी पर पुलिस ने बगैर किसी पूछताछ के गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत पत्र लिखा और उसे छोड़ने के लिए अथक प्रयास किया, पर पुलिस ने एक नहीं सुनी और तैयब कुलढेरा पर 302 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया.
 
जमियत उलामा ए हिंद के वकील ताहिर हुसैन रुपडया एडवोकेट  जिला एवं सत्र न्यायाधीश शुशील कुमार के सामने सबूत लेकिर पेश हुए और न्यायधीश ने जमानत याचिका मंजूर कर ली.
 
परिजनों ने आलम गुमट के द्वारा जमियत उलामा ए हिंद का शुक्रिया अदा किया है.  मौलाना याहया करीमी महासचिव मुत्ताहिदा पंजाब ने जमियत अध्यक्ष महमूद मदनी का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी जताई है. जमियत उलामा ए हिंद के पास आए 205 आवेदन पत्रों में भी बाकी में जमानत को लेकर कार्रवाई जारी है.
 
बता दें कि तकरीबन एक महीना पहले एक धार्मिक जुलूस के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के उकसावे वाले बयान जारी करने के कारण हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें एक इमाम सहित छह लोग मारे गए थे. इसके अलावा पचास से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और कई मस्जिदें, दुकानें क्षतिग्रस्त कर दी गई थीं.