राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन के लिए खेल मंत्रालय की खोज और चयन समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 09-01-2026
The search and selection committee of the Ministry of Sports for the formation of the National Sports Board will be headed by the Cabinet Secretary.
The search and selection committee of the Ministry of Sports for the formation of the National Sports Board will be headed by the Cabinet Secretary.

 

नई दिल्ली,

खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए पांच सदस्यीय खोज और चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे। यह समिति, जो देश के खेल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए योग्य और सक्षम व्यक्तियों के नाम सुझाएगी।

समिति में शामिल होंगे: वर्तमान खेल सचिव आईएएस अधिकारी हरि रंजन राव, खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ, और दो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता। वर्तमान कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन इस समिति के अध्यक्ष होंगे। मंत्रालय के अनुसार, इस समिति के गठन का अधिकार राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 और राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज एवं चयन समिति) नियम, 2026 के तहत सरकार को प्राप्त है।

समिति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना होगा। चयन के लिए उम्मीदवारों में योग्यता, ईमानदारी और प्रतिष्ठा होना आवश्यक है, साथ ही उन्हें सार्वजनिक प्रशासन, खेल शासन, खेल कानून और अन्य संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, जो विभिन्न खेल महासंघों को मान्यता देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत निर्धारित शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों का पालन करें।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस अधिनियम को देश में अब तक का सबसे बड़ा खेल सुधार बताया है। अधिनियम के तहत चुनाव के बाद सभी खेल निकायों को 15 सदस्यों तक की कार्यकारी समितियों के साथ गठित करना होगा, जिनमें कम से कम दो सदस्य ‘स्पोर्ट्सपर्सन्स ऑफ मेरिट’ (SOMs) होने चाहिए।

अधिनियम के तहत 1 जनवरी से लागू प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल निकायों के गठन और शासन ढांचे का विवरण शामिल है, जिसमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs) और क्षेत्रीय खेल महासंघ शामिल हैं।

खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि समिति जल्द ही अपने शेष तीन सदस्यों की नियुक्ति करेगी और इसके बाद राष्ट्रीय खेल बोर्ड के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह कदम भारत में खेल प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।