गावस्कर की व्यक्तित्व सुरक्षा अधिकार याचिका पर सात दिन में कार्रवाई करें सोशल मीडिया मध्यस्थ: अदालत

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 12-12-2025
Social media intermediaries should act on Gavaskar's personality rights protection plea within seven days: Court
Social media intermediaries should act on Gavaskar's personality rights protection plea within seven days: Court

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा से संबंधित पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की याचिका पर सात दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
 
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर के वकील से कहा कि वह अपनी शिकायतों के संबंध में पहले सोशल मीडिया मध्यस्थों से संपर्क करें।
 
उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को निर्देश दिया कि वे गावस्कर के मुकदमे को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत एक शिकायत के रूप में स्वीकार करें और सात दिन में आवश्यक कदम उठाएं।
 
अदालत ने कहा कि यदि सोशल मीडिया मध्यस्थों को गावस्कर द्वारा दिए गए किसी भी ‘वेबलिंक’ को लेकर कोई आपत्ति हो, तो वे उन्हें इसकी जानकारी दें।
 
अदालत ने वादी (गावस्कर) को निर्देश दिया कि वह जिन यूआरएल को हटाने का अनुरोध कर रहे हैं, उन्हें 24 घंटे में सोशल मीडिया मध्यस्थों को उपलब्ध कराएं।
 
गावस्कर ने सोशल मीडिया मंचों और ई-कॉमर्स वेबसाइट द्वारा उनके नाम, तस्वीरें और शख्सियत एवं पहचान के अनधिकृत उपयोग को रोकने तथा व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
 
व्यक्तित्व अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को अपनी तस्वीर, नाम या पहचान की सुरक्षा, उन पर नियंत्रण रखने और उनके उपयोग से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है।