आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को चंदननगर पुलिस आयुक्तालय को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक असित मजूमदार को सूचित करे कि क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है।
मजूमदार का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत में आशंका जताई कि जमीन हड़पने के आरोपों में 21 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने के बावजूद उनके मुवक्किल और चुंचुरा के पूर्व विधायक को अन्य मामलों में फंसाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने चंदननगर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि अगर मजूमदार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो वह उसकी जानकारी एक सप्ताह के भीतर उन्हें (पूर्व विधायक को) मुहैया कराएं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत के निर्देश पर पूर्व में दाखिल रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि उसके पास मजूमदार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।