The next hearing in the case of controversial statement of Congress leader Rahul Gandhi will be held on October 28 in Sambhal.
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
संभल जिले की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तय की है। यह जानकारी शुक्रवार को एक अधिवक्ता ने दी.
राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता सगीर सैफी ने संवाददाताओं को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे-द्वितीय) आरती फौजदार की अदालत में राहुल गांधी की ओर से जवाब दिया गया और मामले में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं.
उन्होंने कहा कि अब याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से आपत्तियों पर जवाब देने के लिए समय मांगा गया है और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है.
वहीं, याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि इस मामले में राहुल गांधी के अधिवक्ता सगीर सैफी ने जो पुनरीक्षण दायर किया गया है उस पर जवाब देने के लिए अदालत ने 28 अक्टूबर की तारीख तय की है.
इसके पहले, राहुल गांधी के वकील सगीर सैफी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था कि अदालत ने इस मामले में अधीनस्थ अदालत से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन अब तक रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण अगली सुनवाई 26 सितंबर तय की गई थी.
अदालत में याचिकाकर्ता हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया,‘‘15 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन पर कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा-आरएसएस से नहीं बल्कि इंडिया स्टेट (भारत सरकार) से है.
हिंदू शक्ति दल के प्रमुख ने कहा कि यह टिप्पणी देश के नागरिकों और लोकतंत्र के प्रति अनादर प्रदर्शित करती है.
उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी के बयान से देशभर के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है. मैंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन, मैंने 23 जनवरी को अदालत में मामला दायर किया.
गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने इस मामले में सात मई, उसके बाद 16 जून, 18 जुलाई और 25 अगस्त की तारीखें दी थीं। आज की सुनवाई में अगली तारीख 28 अक्टूबर निर्धारित की गई है.