दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेब सीरीज के खिलाफ याचिका को लेकर समीर वानखेड़े से सवाल किया

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 26-09-2025
Delhi High Court questions Sameer Wankhede over plea against web series
Delhi High Court questions Sameer Wankhede over plea against web series

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े से शुक्रवार को सवाल किया कि अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के स्वामित्व वाली ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ और ‘नेटफ्लिक्स’ के खिलाफ मानहानि याचिका कैसे विचारणीय है.
 
वानखेड़े ने इन कंपनियों पर वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के जरिये उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया है.
 
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में यह याचिका कैसे विचारणीय है.
 
अदालत ने कहा, ‘‘आपकी याचिका दिल्ली में विचारणीय नहीं है। यदि आपका मामला यह होता कि दिल्ली समेत विभिन्न स्थानों पर आपकी मानहानि हुई है और सबसे अधिक नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो भी हम इस मामले पर दिल्ली में ही विचार करते.
 
वानखेड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि वेब सीरीज दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में प्रसारित की जा रही है और इसमें अधिकारी को बदनाम किया गया है.
 
हालांकि, उन्होंने कहा कि वह याचिका में तदनुसार संशोधन करेंगे.
 
अदालत ने उन्हें संशोधित याचिका दायर करने के लिए समय दिया, जिसके बाद वह मामले की सुनवाई करेगी.