दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 02-11-2026
Supreme Court refuses to hear Sukesh Chandrashekhar's plea seeking stay of conviction
Supreme Court refuses to hear Sukesh Chandrashekhar's plea seeking stay of conviction

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
उच्चतम न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया, जिसमें उसने एक आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

दिल्ली की एक अदालत ने 2017 के भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दिलाने के लिए विशेष न्यायाधीश को प्रभावित करने के इरादे से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का रूप धारण करने के आरोप में चंद्रशेखर को 20 अगस्त को दोषी ठहराया था। अदालत ने 29 अगस्त को इस मामले में उसे आठ साल की जेल की सजा सुनाई थी।
 
इसके बाद चंद्रशेखर ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और निचली अदालत द्वारा उसकी उस अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी, जिसमें अपील का निपटारा होने तक अपनी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
 
उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर को उसकी याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता।
 
उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘दलीलों पर विचार करने के बाद इस अदालत का मानना है कि दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ अपील पहले से ही लंबित है। ऐसे में उसमें दर्ज निष्कर्षों पर याचिकाकर्ता की आपत्तियों, जिनमें निचली अदालत की ओर से की गई प्रतिकूल टिप्पणियां और इस्तेमाल किए गए शब्द भी शामिल हैं, पर अपीलीय अदालत को विचार करना चाहिए।”