सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्टाफ भर्ती में एससी/एसटी आरक्षण लागू किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 01-07-2025
Supreme Court introduces SC/ST reservations in staff recruitment for first time
Supreme Court introduces SC/ST reservations in staff recruitment for first time

 

नई दिल्ली 

पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टाफ नियुक्तियों और पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू किया है।
 
यह नीति भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई है, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दूसरे CJI भी हैं।
 
हाल ही में जारी एक परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों को सूचित किया गया कि 23 जून से एक आदर्श आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा 24 जून को जारी आधिकारिक परिपत्र में कहा गया है, "सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर को सुपनेट पर अपलोड कर दिया गया है और इसे 23 जून, 2025 से प्रभावी बनाया गया है।
 
यह भी सूचित किया जाता है कि रोस्टर या रजिस्टर में गलतियों या अशुद्धियों के बारे में किसी भी कर्मचारी द्वारा उठाई गई आपत्तियों/अभ्यावेदन के मामले में, वे रजिस्ट्रार (भर्ती) को इसकी सूचना दे सकते हैं।"
आरक्षण नीति में सीधी नियुक्तियों के साथ-साथ पदोन्नति में एससी कर्मचारियों के लिए 15 प्रतिशत और एसटी कर्मचारियों के लिए 7.5 प्रतिशत कोटा आवंटित किया गया है।
 
नीति के अनुसार, आरक्षण का लाभ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायकों, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों, कनिष्ठ न्यायालय सहायकों और चैंबर परिचारकों को मिलेगा।